असंगठित क्षेत्र के सभी पंजीकृत कर्मचारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के जरिए दुर्घटना बीमा कवरेज दिया जाएगा, जो कि एक साल के लिए होगा। एक्सिडेंटल डेथ (दुर्घटना में मौत) और पर्मानेंट डिसएबिलिटी (स्थाई विकलांगता) की स्थिति में दो लाख रुपए जारी किए जाएंगे, जबकि आंशिक तौर पर विकलांगता में एक लाख दिए जाने की बात है।
रजिस्टर्ड कर्मचारी इसके अलावा पोर्टल की मदद से केंद्रीय और राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ का भी फायदा पा सकते हैं। दरअसल, केंद्र सरकार 38 करोड़ असंगठित मजदूरों को रजिस्टर करना चाहती है। ये ऐसे कामगार हैं, जिनमें कंस्ट्रक्शन, प्रवासी, रेहड़ी-पटरी और घरेलू मजदूर शामिल हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद इन्हें 12 डिजिट वाला एक स्पेशल श्रम कार्ड मिलेगा।
क्या है रजिस्ट्रेशन का तरीका?: ई-श्रम पोर्ट पर खुद का पंजीकरण करना बेहद सरल है। यह बिल्कुल निःशुल्क है यानी इसके लिए कोई रकम नहीं देनी पड़ती है। आप कुछ स्टेप्स में इसे आसानी से कर सकते हैं, जो कि निम्नवत हैंः
- सबसे पहले आपको ईश्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। लिंक https://eshram.gov.in/ है।
- फिर “रजिस्टर ऑन ई-श्रम” के विकल्प पर क्लिक करना पड़ेगा।
- वहां आपको ‘सेल्फ रजिस्ट्रेशन ब्लॉक’ का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें Aadhar Number भरना होगा।
- इसके बाद कैप्चा कोड और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। उसे भर दें।
- अब आपके द्वारा डाले गए फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आप वेरिफाई कर दें।
- नया पेज खुलकर सामने आएगा। वहां मांगी गई जानकारी को दे दें।
- जैसे ही यह प्रोसेस पूरा करेंगे, रजिस्टर बटन पर जाएं और उसे क्लिक कर दें। प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- वैसे, केंद्र ने मजदूरों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो कि 14434 है।

रजिस्ट्रेशन के लिए ये जानकारियां हैं जरूरीः आधार नंबर, आधार से लिंक एक्टिव मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट के डिटेल्स (खाता संख्या आदि) और उक्त व्यक्ति की उम्र 16 से 59 साल के बीच होनी चाहिए।

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